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डिफेन्स न्यूज़

भारतीय सेना ने कर्नल श्रिकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर के पदोन्नति के लिए मंजूरी दी

News Desk
Last updated: April 10, 2026 3:35 am
News Desk
Published: April 10, 2026
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Indian Army Clears Colonel Shrikant Prasad Purohit for Promotion to the Rank of Brigadier

भारतीय सेना ने सूत्रों के अनुसार, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर प्रोन्नति के लिए मंजूरी दी है। यह विकास अधिकारियों की लंबी और कठिन पेशेवर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे 2008 के Malegaon बम विस्फोट मामले में उनकी भागीदारी और बाद में बरी होने के कारण गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था।

सेना आयोग का हस्तक्षेप

यह निर्णय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT), प्रिंसिपल बेंच के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिसने मार्च 2026 में निर्देश दिया था कि कर्नल पुरोहित का निर्धारित सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2026 को उनकी विधिक शिकायत पर औपचारिक निर्णय तक निलंबित रखा जाए। न्यायाधिकरण ने उनके मामले में प्राइमे फेसी स्थिति देखी और उल्लेख किया कि उन्हें उनके आपराधिक परीक्षण के लंबे समय के दौरान प्रोन्नति के लिए उचित विचार से वंचित किया गया था।

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कानूनी परिश्रम का दीर्घकालिक प्रभाव

कर्नल पुरोहित, जो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, नवंबर 2008 में 2008 के Malegaon बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें लगभग 17 साल के कानूनी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान अनुशासनात्मक और सतर्कता प्रतिबंध लगाए गए, जिसने उनकी करियर प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जबकि उन्होंने उच्च रैंक के लिए आवश्यक सेवा वर्ष पूरे कर लिए थे। अगस्त 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई और उसके बाद उन्हें ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। 31 जुलाई 2025 को, मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने उन्हें और छह अन्य सह-अपराधियों को सबूतों की गहन परीक्षा के बाद संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।

प्रोन्नति की प्रक्रिया में सुधार

बरी होने के बाद, कर्नल पुरोहित को सितंबर 2025 में कर्नल की ठोस रैंक में प्रोन्नति दी गई। हालांकि, उनके पूर्व सेवा प्रतिबंधों ने उन्हें उनके बैचमेट्स और यहां तक कि कुछ जूनियर्स के मुकाबले प्रोन्नति पदानुक्रम में पीछे रखा। उन्होंने AFT का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि उन्हें कर्नल और इसके बाद ब्रिगेडियर के लिए प्रोन्नति पर अपने समकक्षों के समकक्ष विचार किए जाने का हक है, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही ने उनकी प्रगति को अन्यायपूर्ण रूप से रोक दिया था। न्यायाधिकरण का मार्च 2026 का आदेश उनके सेवानिवृत्ति पर अस्थायी राहत प्रदान करता है और सेना के अधिकारियों को उनके मामले की शीघ्रता से परीक्षा करने का निर्देश देता है।

सेना की सहमति और आगे का रास्ता

ब्रिगेडियर रैंक के लिए सेना की मंजूरी, जो आंतरिक चैनलों के माध्यम से दी गई है, अब कर्नल पुरोहित की निरंतर सेवा के लिए रास्ता तैयार कर रही है। यदि प्रोन्नति औपचारिक रूप से की जाती है, तो वे उस रैंक के लिए निर्धारित कार्यकाल के अनुसार 31 मार्च 2028 तक सेवा देने के लिए पात्र होंगे।

यह परिणाम वर्तमान और पूर्व सैनिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है, जो इसे न्याय की एक लंबे समय से विलंबित बहाली और कर्नल पुरोहित की देश के प्रति समर्पण की मान्यता मानते हैं। पूर्व सैनिकों ने इस विकास को उस सिद्धांत का प्रमाण बताया है कि एक अधिकारी की करियर को बिना सबूत के आरोपों से स्थायी रूप से बाधित नहीं होना चाहिए, जिन्हें अंततः अदालत में खारिज कर दिया जाता है।

इस समय, भारतीय सेना के जनसंपर्क निदेशालय ने कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है। सूचना ANI सहित समाचार एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट की गई आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। औपचारिक आदेश और एक राजपत्र अधिसूचना उचित समय पर उम्मीद की जा रही है।

कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का मामला उन चुनौतियों को उजागर करता है जो सशस्त्र बलों के व्यक्तियों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने के दौरान सामना करनी पड़ती हैं और उनके सेवा अधिकारों की रक्षा में न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका को रेखांकित करता है। भारतीय सेना का निर्णय योग्यता-आधारित करियर प्रगति के प्रति प्रतिबंध और अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर के बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न ऐतिहासिक असमानताओं को सही करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रोन्नति के कार्यान्वयन और किसी भी संबंधित सेवा लाभों पर आगे के अपडेट को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा।

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SSBCrack की संपादकीय टीम में अनुभवी पत्रकार, पेशेवर कंटेंट लेखक और समर्पित रक्षा अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्हें सैन्य मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का गहरा ज्ञान है।
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