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सेना के जवान की विधवा ने 18 साल की कानूनी लड़ाई जीती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह को बरकरार रखा

News Desk
Last updated: August 27, 2026 3:21 pm
News Desk
Published: August 27, 2026
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Army Soldier’s Widow Wins 18-Year Legal Battle, Allahabad High Court Upholds Marriage

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें साधना देवी को भारतीय सेना के उस सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और विधवा माना गया था, जिसकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से मृत्यु हुई थी। अदालत ने सैनिक के माता-पिता की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोनों का विवाह नहीं हुआ था और केवल सगाई हुई थी।

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्या वीर सिंह की खंडपीठ ने प्रथम अपील संख्या 493 वर्ष 2025, राजधारी एवं अन्य बनाम साधना देवी, को खारिज करते हुए 28 अप्रैल 2025 के परिवार न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि विवाह 12 मई 2007 को हुआ था, और माता-पिता का बाद का रुख गुजरात उच्च न्यायालय में दिए गए उनके पूर्व कथन से मेल नहीं खाता था।

विवाद की जड़ उस सैनिक की मृत्यु थी, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्व कार्यवाही में अर्वे शंकर यादव के रूप में पहचाना गया था। वह सेना में सेवा कर रहा था और 14 जनवरी 2008 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान लगी गोली से उसकी मृत्यु हो गई थी। साधना देवी का कहना था कि उन्होंने 12 मई 2007 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित अपने मायके में उससे विवाह किया था।

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सैनिक के माता-पिता ने इस दावे का विरोध किया। उनके अनुसार 12 मई 2007 को हुई रस्म केवल सगाई थी, जबकि वास्तविक विवाह 24 अप्रैल 2008 के लिए तय था। उनका कहना था कि बेटे की मृत्यु उस तारीख से पहले हो जाने के कारण साधना देवी विधवा का दर्जा और उससे जुड़े अधिकार तथा लाभ नहीं मांग सकतीं।

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मृत सैनिक की विधवा के रूप में मान्यता मिलने से साधना देवी की निकटतम संबंधी के रूप में स्थिति तथा सेवा संबंधी लाभ और सम्मान पर असर पड़ता था। परिवार न्यायालय ने पूर्ण सुनवाई की, सात मुद्दे तय किए और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद साधना देवी के पक्ष में फैसला दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए सबसे अहम बात सैनिक की माता द्वारा पहले गुजरात उच्च न्यायालय में लिया गया रुख था।

बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में विशेष दीवानी आवेदन संख्या 2163 वर्ष 2009 दायर किया था। उस कार्यवाही में उन्होंने यह नहीं कहा था कि कोई विवाह हुआ ही नहीं, बल्कि यह स्वीकार किया था कि उनके बेटे ने 12 मई 2007 को साधना देवी से विवाह किया था। उनका उस समय का तर्क यह था कि विवाह संपन्न नहीं हुआ था। उन्होंने स्थानीय रीति का हवाला दिया था, जिसके अनुसार एक से तीन वर्ष बाद दूसरी धार्मिक रस्म के बाद दांपत्य संबंध स्थापित हो सकते थे।

इस प्रकार उनका पहले का पक्ष बाद में परिवार न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रखे गए रुख से काफी अलग था। पहले यह कहा गया था कि विवाह हुआ था, लेकिन संपन्न नहीं हुआ; बाद में परिवार ने कहा कि विवाह हुआ ही नहीं था और 12 मई की रस्म केवल सगाई थी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 12 मार्च 2009 को माता की याचिका खारिज कर दी थी और उनके दावे में कोई दम नहीं पाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाह को लेकर पहले की गई स्वीकारोक्ति को महत्वपूर्ण माना और कहा कि बाद में घटनाओं का बिल्कुल अलग संस्करण पेश किए जाने पर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विवाद मृत्युपरांत दिए गए सम्मान तक भी पहुंचा। 19 अप्रैल 2009 को साधना देवी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में भाग लिया और दिवंगत सैनिक की विधवा के रूप में भारत के राष्ट्रपति से मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त किया।

इसके बाद भी कानूनी कार्यवाही चलती रही। सैनिक की माता ने फिर गुजरात उच्च न्यायालय का रुख कर साधना देवी की मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभ और सम्मान पर अधिकारिता को चुनौती दी। विभागीय जांचों में अलग-अलग निष्कर्ष आए। एक में साधना देवी को सैनिक की विवाहित पत्नी माना गया, जबकि बाद की एक जांच में विवाह के पर्याप्त प्रमाण न होने की बात कही गई।

गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंततः साधना देवी के विरुद्ध गई और पुनर्विचार याचिकाएं भी असफल रहीं। बाद में उनके विशेष अनुमति याचिकाएं 1 सितंबर 2010 को उच्चतम न्यायालय ने संक्षेप में खारिज कर दीं।

लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उन कार्यवाहियों में पूर्ण दीवानी मुकदमे की तरह उनके वैवाहिक दर्जे का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ था। वे मुख्य रूप से सेवा लाभ और विभागीय जांचों से जुड़े विवाद थे, और कुछ कार्यवाहियों में साधना देवी ने तथ्यात्मक प्रश्नों का पूरा प्रतिवाद भी नहीं किया था।

खंडपीठ ने उन आदेशों को बाद की परिवार न्यायालय की कार्यवाही से अलग माना, जहां दोनों पक्षों ने भाग लिया, मुद्दे औपचारिक रूप से तय किए गए और पूरे मुकदमे में साक्ष्य की परीक्षा हुई। इसलिए, गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेश बाद के न्यायिक निष्कर्ष पर हावी नहीं हो सकते थे।

साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि साधना देवी ने विवाह के निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किए थे। उनमें से एक कार्ड पर मृत सैनिक के पिता की लिखावट बताई गई। गवाहों ने भी 12 मई 2007 के विवाह समारोह के बारे में बयान दिया, और जिरह में उनका कथन डिगा नहीं।

समारोह से जुड़ी एक मोटरसाइकिल के संबंध में भी साक्ष्य थे, जो बाद में अपीलकर्ताओं की एक पुत्री के पति के नाम पंजीकृत पाई गई।

सैनिक के माता-पिता ने इस बात पर काफी जोर दिया कि विदाई, यानी दुल्हन के पति के घर जाने की पारंपरिक रस्म, नहीं हुई थी।

उच्च न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दी कि विदाई नहीं होने का अर्थ विवाह न होना है। उसने परिवार न्यायालय से सहमति जताई कि विवाह का संपन्न होना और बाद की विदाई रस्म अलग-अलग बातें हैं। किसी बाद की पारंपरिक रस्म का न होना, विवाह के होने के विश्वसनीय साक्ष्यों को समाप्त नहीं कर सकता।

खंडपीठ को 12 मई 2007 को केवल सगाई समारोह होने के पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।

यह तर्क भी असफल रहा कि वास्तविक विवाह 24 अप्रैल 2008 को होना था। साक्ष्यों से पता चला कि परिवार के सदस्य 12 मई 2007 के आजमगढ़ समारोह में शामिल होने के लिए अवकाश लेकर गए थे। यह भी सामग्री सामने आई कि सैनिक ने अपने विवाह के लिए छुट्टी का आवेदन किया था और उससे तस्वीरें प्रस्तुत करने को कहा गया था।

मई 2007 के समारोह के बाद सैनिक ड्यूटी पर लौट गया। जनवरी 2008 में उसकी मृत्यु तक ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह पता चले कि उसने स्वयं कभी विवाह पर आपत्ति की हो। परिवार न्यायालय ने बाद में बताए गए विवाह की तारीख को बाद की उपज बताया था, और उच्च न्यायालय को उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखा।

एक और महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तब उठा जब माता-पिता ने साधना देवी की आयु के आधार पर विवाह को चुनौती देने की कोशिश की।

मुकदमे के दौरान प्रस्तुत एक पहचान पत्र में उनकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1989 दर्ज थी। इस आधार पर 12 मई 2007 को विवाह के समय उनकी आयु 18 वर्ष पूरी होने से लगभग दो महीने कम होती। इसलिए अपील में यह तर्क दिया गया कि विवाह शून्य माना जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने इस तर्क को प्रक्रिया और कानून, दोनों आधारों पर अस्वीकार कर दिया।

खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता ने परिवार न्यायालय में अपने लिखित बयान में यह आरोप नहीं उठाया था। नाबालिग होने से जुड़ा कोई मुद्दा तय नहीं किया गया था, और पहचान पत्र रिकॉर्ड पर आने के बाद भी उन्होंने सुनवाई के दौरान कोई अतिरिक्त मुद्दा तय कराने की मांग नहीं की थी।

अदालत ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार जब एक पक्ष कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखता है और दूसरा उसे नकारता है, तभी मुद्दा बनता है। अपील स्तर पर पहली बार आयु से जुड़ा नया तर्क उठाना इसलिए निरर्थक माना गया।

अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की भी समीक्षा की। धारा 5(iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करती है, लेकिन शून्य विवाह से संबंधित धारा 11 में इस आयु-शर्त के उल्लंघन को स्वतः विवाह शून्य करने वाले आधारों में शामिल नहीं किया गया है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि शून्यकरणीय विवाह से संबंधित धारा 12 भी तीसरे पक्ष को केवल धारा 5(iii) की आयु-शर्त के आधार पर विवाह निरस्त कराने की अनुमति नहीं देती।

अधिक महत्वपूर्ण यह रहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित कराने की कार्यवाही विवाह के पक्षकारों के लिए उपलब्ध है। अपीलकर्ता मृत सैनिक के माता-पिता थे, विवाह के पक्षकार नहीं।

इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि ससुराल पक्ष अपने पुत्र की मृत्यु के बाद ऐसी परिस्थितियों में उसके विवाह को शून्य घोषित कराने की मांग नहीं कर सकता।

माता-पिता ने यह भी सवाल उठाया कि इस विवाद पर परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था या नहीं। उनका कहना था कि मामला मूल रूप से सैनिक की मृत्यु के बाद लाभों के बंटवारे से जुड़ा है और इसलिए इसे साधारण दीवानी न्यायालय में जाना चाहिए था।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आर. कस्तूरी बनाम एम. कस्तूरी फैसले का हवाला दिया, जिसमें मृत व्यक्ति की संपत्ति को लेकर परस्पर विरोधी दावे थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस मिसाल को अलग माना। वर्तमान मामले में मूल विवाद केवल संपत्ति या लाभों पर नहीं था, बल्कि यह था कि क्या साधना देवी ने वास्तव में मृत सैनिक से कानूनी विवाह किया था। खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा की मांग करने वाली कार्यवाही परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के दायरे में आती है।

यह निर्णय केवल एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह उन स्थितियों को भी संबोधित करता है जहां सेवा अभिलेख, नामांकन, प्रथागत परंपराएं, विभागीय जांच और पारिवारिक दावे किसी सैनिक की मृत्यु के बाद परस्पर विरोधी तथ्य प्रस्तुत करते हैं।

उच्च न्यायालय ने पहले की न्यायिक स्वीकारोक्तियों, विशेष रूप से सैनिक की माता द्वारा विवाह होने की पूर्व मान्यता, को बहुत महत्व दिया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि विदाई जैसी रस्मों का न होना, अपने-आप विवाह के संपन्न होने के साक्ष्य को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।

सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि अदालत ने मृत सैनिक के माता-पिता द्वारा उसकी मृत्यु के बाद और पूर्ण सुनवाई में विवाह के अस्तित्व को सिद्ध कर दिए जाने के बाद उसे पीछे से अमान्य ठहराने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया।

परिवार न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विकृति न पाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और उसका फैसला बरकरार रखा। इसके साथ ही साधना देवी 14 जनवरी 2008 को मृत भारतीय सेना के सैनिक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और विधवा के रूप में न्यायिक रूप से मान्य रहीं।

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