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डिफेन्स न्यूज़

सेना के जवान की विधवा ने 48 साल बाद जीती पेंशन की लड़ाई

SSBCrack News Desk
Last updated: सितम्बर 17, 2026 7:07 अपराह्न
SSBCrack News Desk
Published: सितम्बर 17, 2026
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सेना के जवान की विधवा ने 48 साल बाद जीती पेंशन की लड़ाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पूर्व सेना जवान के परिवार को अमान्य पेंशन और साधारण पारिवारिक पेंशन दिए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। यह जवान 1978 में केवल सात वर्ष की सेवा के बाद चिकित्सकीय आधार पर सेवा से बाहर कर दिया गया था। 3 सितंबर 2026 को सुनाया गया यह फैसला, जवान के सेना छोड़ने के लगभग 48 वर्ष बाद आया है और केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि उसने दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी।

हकम सिंह को 18 अगस्त 1971 को भारतीय सेना में भर्ती किया गया था। 1978 में सेना नियम, 1954 के तहत उन्हें स्थायी रूप से अक्षम पाए जाने पर सेवा से बाहर किया गया। सेवा से मुक्त किए जाने के समय उन्हें अमान्य सेवानिवृत्ति उपादान मिला था। बाद में उनके मामले से जुड़े सेवा और चिकित्सकीय अभिलेख 2008 में निर्धारित संरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद नष्ट कर दिए गए, जिससे अब ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहे जो उनकी विकलांगता की सही प्रकृति, उसके प्रतिशत या यह कि वह सैन्य सेवा से संबंधित थी अथवा उससे बढ़ी थी, यह स्पष्ट कर सकें।

अमान्य किए जाने के लगभग 42 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने सशस्त्र बल अधिकरण में पेंशन संबंधी लाभों के लिए याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि स्थायी अक्षमता के कारण सेवा से बाहर किए गए कर्मियों को यह लाभ मिलना चाहिए। 20 फरवरी 2025 को अधिकरण ने सिंह को उनके जीवनकाल के लिए अमान्य पेंशन और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को साधारण पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया। इसके खिलाफ भारत सरकार ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

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न्यायमूर्ति हर्षमरण सिंह सेठी और न्यायमूर्ति मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी। सरकार का तर्क था कि जवान ने अमान्य पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी, चिकित्सकीय अभिलेखों के अभाव में पात्रता तय करना संभव नहीं है, 16 जुलाई 2020 के सरकारी निर्देश के अनुसार यह लाभ केवल 4 जनवरी 2019 से आगे लागू हो सकता है, और 42 वर्ष बाद अधिकरण में की गई पत्नी की याचिका से दावा समाप्त हो जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ये आपत्तियाँ स्थापित विधि के विपरीत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भारत संघ बनाम पी. ए. थॉमस निर्णय पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि अमान्य पेंशन दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पहले भी देय हो सकती है। अदालत ने कहा, “एक बार, जैसा कि पी. ए. थॉमस में स्थापित विधि सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट है, यह स्थापित हो जाता है कि दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पहले भी अमान्य पेंशन देय है।” अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मी दस वर्ष पूरे करने से पहले अमान्य होकर सेवा से बाहर किया जाता है, तो अन्य शर्तें पूरी होने पर वह अमान्य पेंशन का हकदार रहता है। केवल दस वर्ष की शर्त अपने आप में दावे को खारिज नहीं कर सकती।

पीठ ने 4 जनवरी 2019 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 38 और 49 में किए गए संशोधनों तथा 12 फरवरी 2019 को केंद्र द्वारा जारी स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया। उस स्पष्टीकरण में कहा गया था कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक पर दस वर्ष की अर्हक सेवा की शर्त लागू नहीं होगी। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि सशस्त्र बल अधिकरण की एक समन्वय पीठ ने जनवरी 2025 में यह माना था कि यह लाभ 4 जनवरी 2019 से पहले अमान्य किए गए सैनिकों पर भी लागू हो सकता है। इसलिए अदालत ने 2019-20 के निर्देशों को पात्र मामलों में पिछली तारीख से राहत देने में बाधा नहीं माना।

देरी के मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन एक सतत कारण-ए-दावा है। इसलिए अमान्य किए जाने और पत्नी की याचिका के बीच लंबा अंतराल लाभ से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अधिकरण के 20 फरवरी 2025 के आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए पीठ ने भारत सरकार की चुनौती खारिज कर दी और सिंह के जीवनकाल में अमान्य पेंशन तथा उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को साधारण पारिवारिक पेंशन देने के आदेश की पुष्टि की।

फैसले में यह नहीं कहा गया है कि दस वर्ष पूरे करने से पहले अमान्य किए गए हर सैनिक को स्वतः ही यह लाभ मिल जाएगा। लागू नियमों की अन्य शर्तें अब भी पूरी होनी चाहिए। इस मामले में अदालत ने माना कि वे शर्तें पूरी थीं और केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय तथा बाद की पेंशन संबंधी स्पष्टियों से स्थापित विधिक सिद्धांतों को खंडित नहीं कर पाई।

यह निर्णय उन उच्च न्यायालय और अधिकरण के फैसलों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ता है, जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाने वाले कर्मियों के लिए अमान्य पेंशन को सुरक्षात्मक अधिकार मानते हैं, न कि ऐसा लाभ जिसे केवल दस वर्ष की सेवा-सीमा पूरी न होने के आधार पर रोका जा सके। पत्नी के लिए यह आदेश लगभग पाँच दशक बाद आर्थिक मान्यता लेकर आया है, जब उनके पति को सेना से बाहर किया गया था।

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SSBCrack की संपादकीय टीम में अनुभवी पत्रकार, पेशेवर कंटेंट लेखक और समर्पित रक्षा अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्हें सैन्य मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति का गहरा ज्ञान है।
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